उच्चतम न्यायालय ने कोविड टीकाकरण रजिस्ट्रेशन पर केंद्र को नोटिस जारी कर किया जवाब तलब

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना रोधी (कोविड-19) टीके के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सवाल खड़़े करने वाली एक याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने आधार की अनिवार्यता के सवाल संबंधी एक याचिका की सुनवायी के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

शीर्ष अदालत ने वकील सिद्धार्थ शंकर शर्मा की ओर से दायर याचिका की सुनवायी करते हुए कहा, “आप आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि दस्तावेज से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।” अदालत ने कहा कि कही-सुनी बातों पर मत जाइये, खुद ‘को-विन’ एप्प पर जाकर देखिये कि पहचान के लिए कौन-कौन से विकल्प हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मयंक क्षीरसागर ने कहा कि टीका रजिस्ट्रेशन के लिए ‘को-विन’ पर आवेदन के लिए पहचान के सात विकल्पों मौजूद है, लेकिन संबंधित निकाय आधार कार्ड की मांग की जिद करते हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि वास्तविकता यह है कि आधार के अलावा पहचान के अन्य विकल्पों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस वजह से टीका से वंचित होने का खतरा बना हुआ है।

उन्होंने दावा किया कि आधार कार्ड के अलावा पहचान के अन्य दस्तावेज को स्वीकार करने में संबंधित निकायों द्वारा आनाकानी की जाती है, जिससे उनके टीका लगावाने के अधिकार का हनन होता है। इन तथ्यों के मद्देनजर सरकार को जरूरी निर्देश देने का अनुरोध याचिका में किया गया है।

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