ग्राम चुनसा के प्रमोद कुमार को 6 वर्ष की सज़ा

मुज़फ्फरनगर। गत 10 अगस्त 2014 को थाना भौराकलां के ग्राम चुनसा में अपने खेत में बिजली का करंट दौड़ाने के मामले में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी प्रमोद कुमार को 6 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। इस मामले की सुनवाई एडीजे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 10 अगस्त 2014 को थाना भौराकलां के ग्राम चुनसा में आरोपी प्रोमोद कुमार ने अपने नलकूप की नाली में विद्युत के तार से करंट छोड रखा था। जब वादी सन्नी मलिक के पिता सोमपाल अपने खेत मे जा रहे थे तो वह बिजली के करंट के चपेट में आ गए, जिनकी घटना अस्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में खेत के मालिक प्रमोद कुमार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here