दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का कारावास

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो अदालत में बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने की वारदात के मामले में आरोपी को दस साल की सजा और 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में 21 अप्रैल, 2017 को बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जितेंद्र को दस वर्ष की सजा व 27 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।  

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की।

वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बालिका का अपहरण कर मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि शहरों में दुष्कर्म किया गया। बाद में पुलिस ने अपह्रत को बरामद कर आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here