मुजफ्फरनगर। मंगलवार को दिल्ली की एक युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिलने पर पूर्व विधायक शाहनवाज राणा मंगलवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक ने कोर्ट में पेश होकर जमानत प्रस्तुत की। इसके अलावा विधानसभा चुनाव 2012 तथा 2017 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी पूर्व विधायक की कोर्ट में पेशी हुई।
जानकारी के मुताबिक विशेष लोक अभियोजक मनोज ठाकुर एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2001 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र मैं एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में थाना सिविल लाइन में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा व एक अन्य के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत भी खारिज हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एडीजीसी मनोज ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक को एंटी सिपेटरी बेल देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट में फाईनल सुनवाई 17 दिसंबर को मुकर्रर की थी। इसके आलावा पूर्व विधायक सहित 2017 में निशेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक उमा किरण तथा रालोद नेता पायल माहेश्वरी भी कोर्ट में पेश हुई।
हाईकोर्ट ने दे रखे हैं प्रतिदिन सुनवाई के आदेश
मिशन शक्ति के तहत हाईकोर्ट ने शाहनवाज राणा के विरुद्ध चल रहे दुष्कर्म के प्रयास के मुकदमे को चयनित करते हुए प्रतिदिन सुनवाई के आदेश जारी किए हुए हैं।