मुजफ्फरनगर । जनपद की एडीजे 14 कोर्ट के जज संदीप गुप्ता ने मंगलवार को 4 साल पहले जायदाद के लालच में हुई यासीन हत्याकांड में सजा सुनाते हुए आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ 1-1 लाख का जुर्माना लगाया।
दरअसल मामला मंसूरपुर थाने के संधावली गांव का था, जहां वर्ष 2017 में यासीन नाम के व्यक्ति की घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस मामले में एडीजे 14 कोर्ट के जज संदीप गुप्ता ने मंगलवार को सजा सुनाते हुए हत्यारोपी मृतक की पत्नी आमना व उसके प्रेमी आरिफ उर्फ दीवान को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और दोनों को जेल भेज दिया, आपको बता दें 4 वर्ष पूर्व यासीन की हत्या उसकी पत्नी ने इसलिए कराई थी अपने प्रेमी से ताकि व यासीन की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें।