हल्द्वानी। ईंट का स्टॉक करने वाले कारोबारियों को अब भंडारण की अनुमति लेनी होगी। अनुमति न होने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। शासन ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। इससे कुमाऊं में ईंट का भंडारण करने वाले 9000 कारोबारी सीधे प्रभावित होंगे।
उत्तराखंड में अब तक रेता-बजरी, आरबीएम भंडारण करने वालों को ही शासन से भंडारण की अनुमति लेनी होती थी। अब सरकार ने आरबीएम के भंडारण पर रोक लगा दी है। अब इसके भंडारण की अनुमति नहीं मिलेगी। उधर, ईंट का भंडारण करने वालों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। अब तक ईंट का भंडारण करने पर सरकार से कोई अनुमति नहीं लेनी होती है।
शासन ने ईंट का भंडारण करने वाले व्यापारियों के लिए भंडारण अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश लागू हो गए हैं।
-राजपाल लेघा, उपनिदेशक खनन