मुजफ्फरनगर। अपहरण कर सात दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता और मुकदमा दर्ज कराने वाले उसके भाई पर मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।
पोस्को कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता मनमोहन वर्मा व दिनेश शर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 अगस्त 2014 को डा. आदिल उर्फ अमन तथा मुल्ला इसराईल के विरुद्ध उसकी नाबालिग बहन का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 10 दिन बाद ही पीड़िता को तलाश कर बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। पीड़िता कोर्ट में बार बार बयान बदल रही थी। मुख्य परीक्षा के दौरान भी पीड़िता ने कोर्ट में तीनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद विशेष पोक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने पीड़िता को पक्षद्रोही माना और तीनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता व मुकदमा दर्ज कराने वाले पीड़िता के भाई पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। संवा
Home उत्तरप्रदेश मुज़फ्फरनगर युवती के पक्षद्रोही होने पर दुष्कर्म के आरोपी बरी,अदालत द्वारा युवती पर...