नाबालिग से गैंगरेप, हत्या में डीजी सीबीसीआईडी को हाईकोर्ट ने किया तलब

चित्रकूट। जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के सेमरदहा गांव की नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार व हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए महानिदेशक सीबीसीआईडी लखनऊ से आख्यां तलब की है।

सोमवार को मृतका के पिता शिवविजय ने दाखिल याचिका में कहा कि उसकी पुत्री की 22-23 अगस्त 2020 में हत्या कर शव सहजन के पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रुप दिया गया था। थाने के पूर्व थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने याची की तहरीर को फाड़कर दबाव डालकर दूसरी लिखवाई थी।

पूर्व थानाध्यक्ष पंकज पाण्डेय ने भी वही काम किया। याची ने मजबूर होकर 156(3) के तहत मामले को दर्ज कराया। 12 अक्टूबर 2020 को बहिलपुरवा थाने में आरोपी सोनू, लवकुश, लालमन व तीन अज्ञात पर हत्या, पाक्सो एक्ट आदि की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। जांच अधिकारी सीओ सदर के निष्पक्ष जांच न करने पर सीबीसीआईडी से कराने का अनुरोध किया।

दस माह बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर याची के अधिवक्ता आरपीएल श्रीवास्तव ने न्यायालय में कहा कि रिपोर्ट में सुक्राणु पाये गये हैं। साफ जाहिर है कि गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि नामजद आरोपियों के ब्लड सैम्पल लेकर डीएनए टेस्ट को लखनऊ भेजा गया है। न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 17 जनवरी तयकर आज तक गिरफ्तारी न करने पर 18 जनवरी को सवेरे दस बजे सीबीसीआईडी के महानिदेशक को तलब किया है।

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