उप्र: सरकारी कार्यालयों में लागू रहेगी रोस्टर व्यवस्था

कोविड महामारी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति की रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन दिव्यांग व गर्भवती महिला कार्मिक घर से ही कार्य करेंगी। आवश्यकता होने पर उन्हें ऑफिस बुलाया जा सकेगा। 

अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को यहां फोन पर बताया है कि रोस्टर व्यवस्था समाप्त नहीं की गई है। दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को रोस्टर से छूट दी गई है। समूह ख, ग व घ के कार्मिकों के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जारी आदेश में गर्भवती महिलाओं व दिव्यांग कर्मचारियों को घर से छूट दिए जाने व शेष व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने का उल्लेख होने से भ्रम की स्थिति बनी। अपर मुख्य सचिव ने बुधवार इसे स्पष्ट कर दिया है।

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