दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना से संबंधी याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में तीसरी लहर के दौरान केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य को आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण के लिए योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में ऑक्सीजन की उपलब्धता और वितरण के लिए योजना प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी दिखाई और कहा कि दिल्ली में महामारी की वर्तमान स्थिति बेहतर हो रही है। हम अब मामलों की घटती संख्या से निपट रहे हैं। अस्पताल के बिस्तर खाली हैं और अब आप यह याचिका दायर कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका वापस ले ली।

याचिका में आगे चुनाव आयोग को सभी पांच राज्यों में होने वाले चुनाव स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। कांग्रेस के नेता याचिकाकर्ता जगदीश शर्मा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और देश की आबादी के बीच घातक संक्रमण का गंभीर खतरा बन गया है।

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