बाबरी विध्वंस में कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ, HC में देंगे चुनौतीः जफरयाब जिलानी

बाबरी विध्वंस मामले में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया है. आरोपियों को बरी करते हुए जज ने कहा कि इनकी कोई भी गलती नहीं पाई गई है. बता दें कि कुल 49 लोगों के खिलाफ केस दर्ज था जिसके बाद 17 लोगों की मृत्यु हो गई. और अब 32 लोगों को बरी किया गया है. 

 इस मामले में अब कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है जफरयाब जिलानी ने कहा कि बाबरी विध्वंस में कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. 

 जफरयाब जिलानी बाबरी एक्शन कमेटी के संयोजक है, ‘ उन्होंने कहा कि है जो भी फैसला लिया गया है वह कानून और सुबूतों के खिलाफ है. लेकिन फैसला तो फैसला है. हम फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. यह नहीं कह सकते कि सीबीआई ने मजबूती से केस नहीं लड़ा. हम तो हर बयान को देख रहे थे, इन्हीं बयानों के आधार पर हाई कोर्ट ने आडवाणी के डिस्चार्ज का ऑर्डर खत्म किया था.”

 इस मामले पर संजय रावत का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि न्यायालय ने जो कहा है कि ये कोई साजिश नहीं थी, ये ही निर्णय अपेक्षित था। हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए,अब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। अगर बाबरी का विध्वंस नहीं होता तो आज जो राम मंदिर का भूमिपूजन हुआ है वो दिन हमें देखने को नहीं मिलता. 

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