हेलीकॉप्टर घोटाला : पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को जमानत मिली

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने शर्मा को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत पर राहत दी। इससे पहले शर्मा अपने खिलाफ जारी किए गए सम्मन का पालन करते हुए अदालत में पेश हुए।

अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई के वकील की उस दलील पर गौर किया कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।

शर्मा की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत को बताया कि वह निर्दोष हैं और उन्हें मामले में फंसाया गया है।

सीबीआई द्वारा दायर एक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए अदालत ने 11 अप्रैल को शर्मा को समन जारी किया था। एजेंसी ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी संबंधित प्राधिकारियों से मिल गई है।

आरोपपत्र में भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों जसबीर सिंह पनेसा, एन. संतोष, एस. ए. कुंटे और थॉमस मैथ्यू के भी नाम हैं। लेकिन सीबीआई ने कहा कि उन लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी अभी नहीं मिली है।

मामले में पहला आरोप पत्र सितंबर 2017 में दायर किया गया था जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एस. पी. त्यागी और अन्य के नाम थे।

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