आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं। अदालत ने उनके वकील की दलील को खारिज करते हुए जयाप्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 17 अगस्त को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कटघर क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन समेत अन्य सपाई शामिल हुए थे। जिन पर आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने आजम खां, डा. डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, आयोजक मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनिंदर सिंह की अदालत में की गई।
इस मामले में अभिनेत्री एवं रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को अदालत में हाजिर होकर बतौर पीड़िता अपने बयान दर्ज कराने थे लेकिन उनके अधिवक्ता अभिषेक भटनागर द्वारा जयाप्रदा की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया।
पिछली कई तरीकों पर उनकी अनुपस्थिति के कारण पत्रावली मे सुनवाई नहीं हो पाई थी।अदालत ने शुक्रवार को जयाप्रदा के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें आगामी 17 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।