माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों की 7.51 करोड़ की संपत्ति कुर्क

भले ही माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी और उसके भाई ने पुलिस को चकमा देकर अदालत में हाजिर होकर जमानत ले ली हो लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुईं। जमानत लेने के तीसरे ही दिन यानि रविवार को अब्बास बंधुओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई।

मऊ सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी के तीन भूखंडों को पुलिस-प्रशासन ने कुर्क किया। इनकी कीमत 7 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये है। सदर एसडीएम हेमंत चौधरी तथा सीओ सिटी धनंजय मिश्रा के नेतृत्व में कुर्की की गई। तीनों भूखंड दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में हैं।

सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की गई। पुलिस अधीक्षक ने 21 अक्तूबर को इससे संबंधित आख्या जिलाधिकारी अरुण कुमार को दी थी। जिलाधिकारी ने 22 अक्तूबर को कुर्की का आदेश दिया था।

मुख्तार अंसारी ने मां के नाम पर खरीदी थी जमीन

पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने यह संपत्ति मां राबिया बेगम के नाम पर खरीदी थी। उनकी मृत्यु के बाद वसीयतनामे के अनुसार ये जमीनें मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम दर्ज हो गई थीं। 

मुख्तार और करीबियों की अब तक 130 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क

मऊ जनपद में माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार और करीबियों की लगभग 130 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। इसमें मुख्तार के करीबी उमेश सिंह की अकेले लगभग 75 करोड़ की संपत्ति शामिल है। मुख्तार की पत्नी आफ्शा और बेटों के नाम से रैनी में बने गोदाम को प्रशासन ने कुर्क किया है।  इसके अलावा जिला मुख्यालय स्थित एक शापिंग मॉल, एक महिला चिकित्सक का अस्पताल, सरवां स्थित एक विद्यालय प्रबंधक, पूर्व प्रधान, भीटी स्थित एक अन्य ठेकेदार एक मत्स्य व्यवसायी, एक रीयल इस्टेट कारोबारी सहित कई करीबियों की अवैध धन से अर्जित संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। सीओ सिटी धनंजय मिश्र का कहना है कि अपराध के माध्यम से अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क किया जा चुका है। 

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