नई दिल्ली: फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के मामले में JNU के पूर्व छात्रनेता उमर खालिद को अदालत ने गुरुवार को जमानत दे दी। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की कोर्ट ने खालिद को जमानत देते हुए कहा कि केवल हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए खालिद को अनिश्चिकाल तक जेल में रखा नहीं जा सकता। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर उमर खालिद को इस मामले में आरोपी बनाया था। दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद को पहली बार जमानत मिली है।