हरियाणा के नूंह जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 30(2)(क) के तहत आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, जिले में तंबाकू, गुटखा और सभी प्रकार के तंबाकूजन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गुटखा, पान मसाला, सुगंधित एवं मिश्रित तंबाकू, खारा, शुभनिशा, सुपारी मिश्रण, रामचाकु और अन्य समान उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनका सेवन कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों के साथ-साथ युवाओं की शारीरिक और मानसिक संरचना पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
उपायुक्त ने कहा कि यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।