दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण नोएडा प्रशासन ने फैसला लिया है कि शुक्रवार से कक्षा एक से लेकर आठ तक के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। वहीं नौवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सामान्य दिनचर्या के हिसाब से संचालित होंगी। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक गौतमबुद्ध नगर जिले में यह स्थिति आठ नंवबर तक जारी रहेगी।
समस्त प्रधानाचार्यों को जारी नोटिस में यह भी सुझाव दिया गया है कि यथा संभव हो तो कक्षा नौ से लेकर 12वीं तक के छात्रों की कक्षाएं भी ऑनलाइन संचालित हों और इनकी आउट डोर गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रखी जाए। बुधवार देर शाम नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने अलग-अलग विभागों की आपात बैठक बुलाई और अधिकारियों को प्रदूषण से निपटने के सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। प्राधिकरण के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को हॉट मिक्स प्लांट, आरएमसी प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करने के निर्देश दिए।
लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए पांच हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के सभी निर्माण स्थलों पर एक एंटी स्मॉग गन, पांच से दस हजार वर्गमीटर की साइट पर दो, एक हजार से 1500 वर्गमीटर की साइट पर तीन और दो हजार वर्ग मीटर से बड़ी निर्माण साइट पर चार एंटी स्मॉग के संचालन का नियम लागू किया गया है। 500 मीटर से बड़ी निर्माण साइटों को डस्ट एप पर पंजीकृत करना होगा। बिना पंजीकरण चल रही परियोजनाओं को बंद करने के आदेश भी सीईओ ने दिए। ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के मानकों का पालन न करने वाली निर्माण एजेंसियों और वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना लगाने के आदेश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए। साथ ही, सड़कों पर पड़ी निर्माण सामग्री व मलबे को जब्त कर सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। नोएडा-ग्रेनो में कचरा, पेड़ पौधों के पत्ते जलाने और कोयले का उपयोग कर तंदूर चलाना भी प्रतिबंधित होगा। बैठक में प्रशासन, प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अलावा मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे।
खनन पर पूरी तरह रोक
सीईओ ने ग्रैप लागू रहने तक की अवधि में किसी भी तरह के खनन कार्य पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। बैठक में मौजूद अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) ने अवगत कराया कि जिले में कोई भी खनन कार्य वर्तमान में संचालित नहीं है। वहीं, नोएडा-ग्रेनो के क्षेत्रीय अधिकारियों को बिना अनुमन्य ईंधन के संचालित औद्योगिक इकाइयों का संचालन रोकने के लिए निर्देशित किया।
दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहनों के संचालन पर रोक
केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। बीएस-6 वाहनों, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है। पर्यावरण निरोधी पैनल ने स्कूल बंद करने, गैर-आपातकालीन गतिविधियों, वाहनों के लिए ऑड-ईवन स्कीम पर निर्णय केंद्र व राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है।
दिल्ली में 500 पार कर गया एक्यूआई
राजधानी में सांसों पर संकट गहराने के साथ बृहस्पतिवार शाम सात बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 पार करते हुए खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। दमघोंटू हवा के कारण लोगों ने सांस लेने में तकलीफ के साथ गले और आंखों में जलन महसूस की। उधर, हवा खराब होने के साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू कराने का निर्णय लिया है। संबंधित राज्य सरकारें प्रदूषण नियंत्रण के लिए पाबंदियों को सख्ती से लागू करेंगी।