आरजेडी विधायक अनंत सिंह एके 47 मामले में दोषी करार

पटना की बेऊर जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने घर से बरामद एके-47 और हैंड ग्रैनैड बरामदगी मामले में अपना फैसला सुनाते हुए अनंत सिंह को दोषी करार दिया है। इस मामले में अब 21 जून को अब सजा के बिंदुओं पर फैसला सुनाया जाएगा। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरा होने के बाद यह फैला सुनाया।

बता दें कि, 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के पैत्रिक घर बाढ़ थाना के लदवां गांव में छापा मारा था। विधायक के घर पर छापेमारी करने के लिए एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में छह थानों की पुलिस गई थी। इस छापेमारी में पुलिस ने मोकामा विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47,33 जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड की बरामदगी की थी। जिसके बाद बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बन कर एफआईआर दर्ज की थी।

अभी जेल में बंद हैं अनंत सिंह

मोकामा विधायक अनंत सिंह लंबे समय से पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। अनंत सिंह के घर से हथियार बरामद होने के बाद विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह और केयर टेकर सुनील राम पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। केस की सुनवाई के दौरान नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। वहीं विधायक अनंत सिंह की तरफ से बचाव पक्ष ने कुल 33 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी माना। अब अगर इस मामले में तीन साल से ज्यादा सजा सुनाई जाएगी तो अनंत सिंह की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। क्‍योंकि नियम के अनुसार, तीन साल से अधिक जेल की सजा होने पर लोक सेवक की संसद से सदस्यता या फिर विधानसभा की सदस्यता स्वंय ही खत्म हो जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here