बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संभल की एसडीएम अदालत ने 250 दिन की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। सांसद के आवास का निर्माण संभल हिंसा के बाद चर्चा में आया था।
नियत प्राधिकारी और एसडीएम विनियमित क्षेत्र, संभल ने बताया कि सांसद ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए मकान का निर्माण कराया, जो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट, 1958 का उल्लंघन है। इसके लिए 5,707 रुपये शमन शुल्क भी लगाया गया।
साथ ही, बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य को बंद न करने और इसकी सूचना न देने के कारण 10,000 रुपये का जुर्माना और रोजाना 500 रुपये की दर से 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिससे कुल जुर्माना 1.35 लाख रुपये हो गया।
अदालत ने आदेश दिया है कि सांसद 30 दिन के भीतर शमन मानचित्र में बताई गई फ्रंट सेटबैक की दीवार, कॉलम, छत और अन्य निर्माण खुद हटाएं। ऐसा न करने पर यह निर्माण अवैध माना जाएगा और उत्तर प्रदेश बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट की धारा 10 के तहत इसे तत्काल ध्वस्त कर दिया जाएगा।