टेरर फंडिंग यानी आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने 32 साल की कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि हाफिज सईद 2011 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का सरगना है। अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया।