अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई पूरी

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में चल रही है.

अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है. वही, यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की याचिकाओं में अफजाल की सजा को बढ़ाए जाने की गुहार लगाई गई है.

सजा रद्द नहीं हुई तो निरस्त हो सकती है लोकसभा की सदस्यता

माना जा रहा है कि अगले हफ्ते अदालत फैसला सुना सकती है. इस फैसले से अफजाल का राजनीतिक भविष्य तय होगा. अगर उनको राहत नहीं मिली और सजा रद्द नहीं हुई तो उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल हुई थी संसद सदस्यता

कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल को दोषी पाते हुए4 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के फैसले के आधार पर लोकसभा सचिवालय ने अंसारी की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी. इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे. कोर्ट के आदेश पर उनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई थी.

गाजीपुर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुने गए हैं सांसद

अफजाल 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं. अंसारी की इस सीट पर लगातार ये दूसरी जीत है. उन्होंने बीजेपी के पारस नाथ राय को 1 लाख 24 हजार 861 वोटों के अंतर से हराया है. 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी.

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