दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को बड़ी राहत, 1 नवंबर से आएगा नया नियम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में End of Life श्रेणी में आने वाले पुराने वाहनों को ईंधन न देने और उन पर जुर्माना लगाने की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। अब यह व्यवस्था दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतम बुद्ध नगर में 1 नवंबर 2025 से एक साथ लागू की जाएगी।

इससे पहले 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देना बंद कर दिया गया था। साथ ही, ऐसे वाहनों को सड़कों पर पाए जाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा था।

हालांकि, इस फैसले को लेकर आम नागरिकों और वाहन मालिकों की ओर से तीव्र विरोध सामने आया। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि यह योजना अभी स्थगित की जाए और इसे दिल्ली सहित अन्य एनसीआर शहरों में एक साथ लागू किया जाए।

सरकार का यह भी कहना था कि मौजूदा प्रणाली में कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जिससे इसके क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है। वर्तमान हालात को देखते हुए आयोग ने योजना को कुछ समय के लिए टालने का फैसला लिया है।

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