असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान में अभी तक 2,278 लोग गिरफ्तार

असम पुलिस ने लगातार तीसरे दिन राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई की है। जिसके बाद रविवार तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 2,278 हो गई है। असम पुलिस ने एक बयान में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारियां राज्यभर में दर्ज 4,074 प्राथमिकियों के आधार पर की गईं।

पुलिस के मुताबिक, बिश्वनाथ में कम से कम 139, बारपेटा में 130 और धुबरी में 126 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। इसमें कहा गया कि अन्य जिले जहां 100 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं, उनमें बक्सा (123) और बोंगईगांव तथा होजाई (117) शामिल हैं। धुबरी में बाल विवाह के खिलाफ सबसे अधिक 374 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं, होजाई में 255 और मोरीगांव में 224 मामले दर्ज किए गए।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शनिवार को कहा था कि राज्य पुलिस द्वारा बाल विवाह के खिलाफ शुरू किया गया अभियान 2026 में अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। शर्मा ने कहा था कि नाबालिगों की शादी में शामिल माता-पिता को फिलहाल नोटिस देकर छोड़ा जा रहा है और गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था कि 14-18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा।

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