देश में कोरोनावायरस कोविड-19 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश के आदेश जारी किए हैं। जिसमें अब नई गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत से ज्यादा दर्शकों के बैठने की इजाजत होगी।यह आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। खबरों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा दर्शकों के बैठने की इजाजत होगी। वहीं दूसरी ओर स्वीमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की अनुमति के आदेश जारी किए गए हैं।
केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासिक प्रदेशों की एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।
मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा।सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा।