चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा- कोरोना नियमों का पालन करें और कराएं

चुनाव को लेकर जिस तरह से कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. उससे चुनाव आयोग सख्त हो गया है. चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को कोरोना महामारी से जुड़े दिशानिर्देशों के पालन में गंभीरता से करने का आदेश दिया है.

आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल महामारी के दौरान महामारी से जुड़े दिशा-निर्देशों पालन करें और अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने के लिए कहें. आयोग ने इस संबंध में पंजीकृत राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व महासचिवों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है.

आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वह जिला प्रशासन के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करें. उन्हें इसके साथ ही जमीनी स्तर पर चुनाव प्रबंधन कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी का अहसास कराना चाहिए.

चुनाव आयोग ने कहा कि सभी दल अपने सभी कार्यकर्ताओं को परामर्श जारी कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में दिशा-निर्देशों के पालन के लिए कहें, ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो. आयोग ने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि सार्वजनिक बैठकों के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं.

आयोग ने कहा कि रैलियों में सामाजिक दूरी बनाने और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं हो रहा है. इससे राजनीतिक दल ना केवल आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि उनके उम्मीदवार, कार्यकर्ता और आमजन महामारी के संक्रमण का खतरा भी उठा रहे हैं.

आयोग का कहना है कि 21 अगस्त को जारी अपने दिशा-निर्देशों में वह यह स्पष्ट कर चुका है कि दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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