ट्रेनों व क्रूज में भी परोसी जा सकेगी विदेशी शराब, यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन

यूपी सरकार अब रेलगाड़ियों में भी शराब मुहैया करवाएगी। प्रदेश सरकार की बार लाइसेंसों की स्वीकृति संबंधी नियमावली में यह प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को यह नियमावली जारी की गयी है। 

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि नियमावली में रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुमादित क्रूजों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए एफएल-8 प्रपत्र में लाइसेंस स्वीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है। 

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली 2020 को प्रकाशित दी गई है, जो वर्तमान में प्रभावी है। बार लाइसेंसों की स्वीकृति के संबंध में प्रचलित सभी पूर्ववर्ती नियमावलियों, अधिसूचनाओं एवं आदेशों को इस नियमावली से असंगत होने की सीमा तक अधिक्रमित करते हुए बनाई गई है।

उन्होंने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति के बारे में पहले से प्रचलित प्रक्रिया को सरलीकृत कर दिया गया है। अब होटल / रेस्तरां /क्लब / बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा।

होटल/रेस्तरां/बार लाइसेंस के लिए प्रस्तावित परिसर का कुर्सी क्षेत्रफल कम से कम 200 वर्ग मीटर हो और न्यूनतम 40 व्यक्तियों को एक साथ बैठने की क्षमता हो।
लाइसेंस स्वीकृत होने की सूचना के सात दिन के अंदर आवेदक को लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा और 15 कार्य दिवस में धनराशि जमा की जा सकेगा।निर्धारित अवधि में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा न होने पर लाइसेंस स्वीकृति को निरस्त कर दिया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here