कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब (Hijab) को लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के सोमवार से स्कूलों में जाने की घोषणा करने के एक दिन बाद शुक्रवार को डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों की छुट्टियां 16 फरवरी तक बढ़ा दी हैं. इससे पहले गुरुवार को दसवीं तक के छात्रों के लिए कक्षाएं 14 फरवरी से उसके बाद महाविद्यालयों तथा डिग्री कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने का फैसला प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया.
मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि वो दैनिक आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए तथा आदेश आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनना चाहिए. हाई कोर्ट ने फिर से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के निर्देश भी दिए हैं. बोम्मई ने कहा कि ये तय किया गया है कि 10वीं कक्षा तक की हाई स्कूल की कक्षाएं सोमवार से शुरू होंगी और दूसरे चरण में महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज खुलेंगे.
कर्नाटक हाई कोर्ट में 14 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
हिजाब को लेकर कुछ स्कूलों और कॉलेजों में तनाव की स्थिति देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को तीन दिन के अवकाश की घोषणा की थी. हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है. हिजाब मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम काजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की तीन सदस्यीय पीठ बुधवार को गठित की गई थी. ये पीठ तब गठित की गई जब न्यायाधीश दीक्षित की एकल पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते हुए कहा कि मामले पर सुनवाई बड़ी पीठ को करनी चाहिए. तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वो चाहती है कि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, लेकिन उस समय तक शांति और सद्भावना बनाए रखनी चाहिए.
कर्नाटक में 14 फरवरी को 10वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खोलने से पहले शुक्रवार को उडुपी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि स्कूल और कॉलेजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी. कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है.