तीन महीनों तक नहीं लगेगा दवा-ऑक्सीजन समेत इन चीजों पर आयात शुल्क: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

पूरे देश में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामले तेजी से बढ़े हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी समस्या बन कर सामने आयी है. देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए इसको लेकर पीएम मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घरों और अस्पतालों में मरीज़ों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है. पीएम मोदी ने ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ मरीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन उपकरणों के आयात पर सभी प्रकार के टैक्स में छूट का निर्देश दिया है.

सरकार के इस फैसले के बाद अगले तीन महीनों तक के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर कस्टम ड्यूटी तत्काल प्रभाव से हटा दी है. सरकार ने स्वास्थ्य सेस को भी हटाने का फैसला लिया है. सरकार ने जिन स्वास्थ्य सेवाओं और उपकरणों पर ड्यूटी हटाने का फैसला किया है वे है…

  • ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर
  • फ्लो मीटर
  • रेगुलेटर
  • कनेक्टर व ट्यूबिंग
  • मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
  • वैक्युम प्रेशर स्विंग अब्सार्पशन
  • पीएसए ऑक्सीजन प्लांट
  • क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपरेशन यूनिट्स
  • ऑक्सीजन कनिस्टर
  • ऑक्सीजन जनरेटर
  • ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम
  • स्टोरेज टैंक्स, सिलेंडर्स, क्रायोजेनिक सिलेंडर्स व टैंक्स
  • आईएसओ कंटेनर
  • क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक्स
  • वेंटीलेटर व उसके सभी अन्य उपकरण
  • आईसीयू वेंटीलेटर मास्क
  • आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन और मास्क

इसके अलावा पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों और डिपो को ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि यह संकट की घड़ी है, डटकर इसका सामना करना होगा. पीएम मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस करने का भी निर्देश दिया है.

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