नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले में श्री मुरुघा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू ने कथित तौर पर चिकित्सा आधार पर जमानत के लिए अदालत का रुख किया है. इस बीच पुलिस द्वारा चित्रदुर्ग स्थित DSP कार्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही है.
लिस ने महंत और चार अन्य के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
महंत को एफआईआर दर्ज होने के सात दिनों बाद गिरफ्तार किया गया है. शरणारू राज्य के सबसे प्रमुख लिंगायत (Lingayat) मठ के धर्मगुरू हैं. उनपर आरोप है कि उन्होंने मठ के ही स्कूल में पढ़ने और छात्रावास में रहने वाली 15 और 16 वर्ष की दो लड़कियों का यौन-उत्पीड़न जनवरी 2019 से लेकर जून 2022 तक किया.