गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम, हथियार निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने की दी जाएगी अनुमति

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के अनुसार देश के हथियार निर्माताओं को हथियारों और गोला-बारूद के सालाना उत्पादन को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, हथियार (संशोधन) नियम, 2022 के तहत निर्माताओं को हर महीने निर्मित किए गए, बेचे गए, स्थानांतरित किए गए या इस्तेमाल किए गए हथियारों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करानी होगी। मंत्रालय ने नए नियम गुरुवार को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से जारी किए थे।

इस संबंध में मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है, ‘जिन निर्माताओं को फार्म 7 में लाइसेंस जारी किया गया है उन्हें इन नियमों के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी और संबंधित राज्य सरकार को 90 दिनों के अंदर सूचना देकर हथियारों और गोला-बारूद का सालाना उत्पादन बढ़ाने या क्षमता के अनुसार संशोधन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए क्षमता के रूप में वित्त वर्ष के अंत से लाइसेंस पर आगे किसी भी समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।’

आवेदन करते समय निर्माता को निर्माण क्षमता बढ़ाने या लाइसेंस क्षमता में संशोधन लिए विस्तृत प्रस्ताव, रूपरेखा, आर्थिक व्यवहार्यता के लिए वित्त व औचित्य के साधनों और बाजार में मांग के पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करनी होगी। ये जानकारियां कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्रमाणित होनी चाहिए। मासिक ऑनलाइन रिटर्न, उत्पादन, बिक्री, हस्तांतरण और उपभोग का विवरण, निर्माता महीने के अंतिम दिन के काम के घंटों के अंत तक जमा किया जाएगा।

कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन के लिए या शेयरधारिता में ऐसे किसी बदलाव या लाभकारी हित के मामले में जिसकी वजह से प्रमोटरों की शेयर भागीदारी 10 फीसदी से कम हो रही हो, लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि ऐसी परिस्थिति आती है जो लाइसेंसधारक को ऑनलाइन रिटर्न जमा करने से रोकती है, तो वैकल्पिक साधन स्थापित करने के लिए स्थानीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचना देनी होगी।

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