मुंबई: न्यूड फोटो मामले में अभिनेता राणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर

मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई स्थित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) ने रणवीर सिंह के खिलाफ चेंबूर पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद आज पुलिस ने रणवीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, संकेत करना या कृत्य करना) और आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत एफआईआर दर्ज की है।

रणवीर सिंह दोषी पाए गए तो कितने साल की हो सकती है सजा?

धारा 292 के तहत 2 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधानधारा 293 के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधानधारा 509 के तहत 3 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधानआईटी एक्ट 67 A के तहत 5 साल तक की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधानशिकायत में आरोप लगाया था कि अभिनेता की अश्लील तस्वीरों से महिलाओं की भावना आहत हुई है और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। शिकायतकर्ता ललित श्याम ने रणवीर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से कथित आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाने की मांग की है।

पेपर मैगजीन के लिए रणवीर के फोटोशूट की तस्वीरें 21 जुलाई को ऑनलाइन पोस्ट की गईं थी। तस्वीरों में रणवीर बिना कपड़े पहने नजर आ रहे हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here