जारी रहेगी नीट-यूजी काउंसलिंग, हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और मामले को 5 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। आज की सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले के सभी मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध करने के लिए परीक्षण एजेंसी द्वारा एक स्थानांतरण याचिका दायर की जा रही है। 

उन्होंने कहा, इस कदम का उद्देश्य छात्रों के बीच भ्रम और परस्पर विरोधी आदेशों से बचने के लिए सुनवाई को समेकित करना है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि एनटीए जल्द ही मामलों के हस्तांतरण की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक स्थानांतरण याचिका दायर करेगी और इसलिए मामले को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 में आयोजित नीट-पीजी परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाया गया था और उत्तर कुंजी तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने 2022 में प्रीतिश कुमार नामक एक अभ्यर्थी और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं। कुमार और अन्य के वकील ने कहा कि याचिका निरर्थक नहीं हुई है, क्योंकि छह याचिकाकर्ताओं में से दो इस साल 23 जून को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट-पीजी का आयोजन करता है। वकील ने कहा, परेशानी यह है कि वे (परीक्षा बोर्ड) हमें उत्तर कुंजी, उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों (नीट-पीजी 2022) तक पहुंच की अनुमति नहीं दे रहे हैं। 

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