दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई दुर्घटना की साजिश रचने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से प्रतिबंधित करने की मांग वाली अपील बुधवार को खारिज कर दी। साथी ही कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप काल्पनिक और बेबुनियाद हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वे एकल न्यायाधीश से सहमत हैं, जिन्होंने पहले याचिका खारिज कर दी थी।
खंडपीठ ने संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और जिला न्यायाधीश को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर उस पर नजर रखने का निर्देश दिया। कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसकी कमान याचिकाकर्ता ने पायलट के रूप में संभाली थी।