श्रीनगर: 24 वर्षीय महिला पर तेजाब हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

श्रीनगर में युवती पर हुए एसिड हमले के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। दोनों आरोपियों को फरवरी में एक 24 वर्षीय युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में इस महीने के अंत में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। दोनों आरोपियों को प्रधान सत्र न्यायाधीश जवाद अहमद के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 326-ए (तेजाब के इस्तेमाल से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप तय किए।

श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश बलवाल ने कहा कि पुलिस इस मामले में अंत तक लड़ेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने कहा, ‘हमारा उद्देश्य है कि यह मामला इतिहास में एक मील पत्थर बने और आरोपियों को सजा मिले ताकि इस तरह की प्रवृत्ति रखने वालों के लिए यह मामला एक सबक हो।’

पीड़िता के वकील मीर नवीद गुल ने कहा कि 24 वर्षीय महिला पर तेजाब हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के प्रधान सत्र न्यायाधीश ने बिना किसी देरी के मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध किया है। वह मामले की त्वरित सुनवाई और आरोप तय करने की सराहना करता हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में चार्जशीट तैयार की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक (नार्थ) राजा जुहैब तनवीर की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया था। जांच दल में एसडीपीओ मोहम्मद यासिर पर्रे, एसएचओ तासीर हामिद, ओवैस गिलानी और सब-इंस्पेक्टर शाहिस्ता मुगल शामिल थे।

आरोप पत्र में तीन लोगों के नाम शामिल
पुलिस ने इस मामले में सज्जाद अल्ताफ राथर, मोहम्मद सलीम कुमार और एक किशोर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। पुलिस का कहना है कि किशोर आरोपी भी वारदात में शामिल रहा है। उसकी संलिप्तता के कारण एक वयस्क के जैसे ही उस पर मुकदमा होना चाहिए। चार्जशीट के अनुसार, किशोर ने पुलिस को उस काली कांच की बोतल को बरामद करने में मदद की, जिसका इस्तेमाल पीड़िता के चेहरे पर तेजाब फेंकने के लिए किया गया था।

पीड़िता से बदला लेने के लिए रची थी साजिश
पुलिस ने किशोर के दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पर चोट के निशान भी देखे थे। आरोपी को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि चोट किसी रासायनिक पदार्थ के गिरने के कारण हुई है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि पीड़िता ने आरोपी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इससे नाराज आरोपी ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और पीड़िता से बदला लेने की साजिश रची थी। एसआईटी ने आरोपी राथर और किशोर आरोपी के अलग-अलग बयान भी दर्ज किए हैं। सीसीटीवी फुटेज से उनके बयानों की पुष्टि हुई है।

मामले का मुख्य आरोपी अपराध करने के बाद मेडिकल स्टोर पर लौट आया था, जहां वह सेल्समैन का काम करता था। बता दें कि पीड़िता का चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और एक व्यापारी से नेता बने शख्स इसका खर्च वहन कर रहे हैं।

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