मनी लॉन्ड्रिंग मामला: भू-माफिया की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को बिहार के एक भू-माफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चांदराम प्रसाद सिंह उर्फ टुनटुन सिंह और उनके परिवार के सदस्यों समेत इस मामले में शामिल अन्य की 4.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना के मनोहरपुर कच्छुआरा इलाके के निवासी टुनटुन सिंह और उनके भाई अपने क्षेत्र के भू-माफिया हैं और जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई निर्दोष लोगों, किसानों और बिल्डरों के साथ धोखाधड़ी भी की है। ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा टुनटुन सिंह और अन्य के खिलाफ दायर कम से कम आठ प्राथमिकी और सात आरोपपत्रों का अध्ययन करने के बाद पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कहा है कि आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई विभिन्न चल और अचल संपत्तियों में अपराध की आय का निवेश किया है। 

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