मुंगेर में दुर्गापूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में मारे गए युवक अनुराग कुमार के पिता को 10 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। गृह विभाग ने क्षतिपूर्ति राशि भुगतान की स्वीकृति दे दी है। राशि का भुगतान मुंगेर डीएम स्तर से किया जाएगा।
मुंगेर गोलीकांड मामले में अनुराग के पिता अमर नाथ पोद्दार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट ने सात अप्रैल को ही एक माह के अंदर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। चार जून को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए राशि भुगतान की कार्रवाई शुरू हुई। इस तरह के क्षतिपूर्ति के मामलों में मृतक के आश्रितों को अधिकतम पांच लाख की राशि देने का प्रावधान है पर कोर्ट के द्वारा 10 लाख की राशि के भुगतान का आदेश दिया गया था। लिहाजा वित्त विभाग की सहमति और 18 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाकर 10 लाख किया गया है।