पंजाब सरकार ने भी CBI से जनरल कंसेंट लिया वापस, हर केस में लेनी होगी इजाजत

महाराष्ट्र और झारखंड के बाद पंजाब सरकार ने भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) से जनरल कंसेंट यानी सामान्य सहमित को वापस ले लिया है।  इसका मतलब यह है कि अब बिना इजाजत सीबीआई पंजाब में किसी भी नए मामले की जांच नहीं कर सकेगी और उसे हर केस के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। हाल ही में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इसी महीने झारखंड सरकार ने भी सीबीआई से यह सहमति वापस लेने की घोषणा की है।

सामान्य सहमति क्या है?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विपरीत, जो अपने स्वयं के एनआईए अधिनियम द्वारा शासित होती है और जिसका देशभर में अधिकार क्षेत्र है, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा शासित की जाती है। यह अधिनियम उसे किसी भी राज्य में जांच के लिए एक राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य करता है।

दो तरह की होती हैं सहमति

कुल दो प्रकार की सहमति होती हैं। पहली केस स्पेसिफिक और दूसरी जनरल (सामान्य)। यूं तो सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है, लेकिन राज्य सरकार से जुड़े किसी मामले की जांच करने के लिए उसे राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। इसके बाद ही, वह राज्य में मामले की जांच कर सकती हे।

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