बुल्ली बाई एप:मामले में अभियुक्त श्वेता सिंह को फिरसे नहीं मिली जमानत

बुल्ली बाई एप पर मुस्लिम महिलाओं की छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीरों पर बोली लगाई गई थी।

बुल्ली बाई एप मामले में दोषी श्वेता सिंह को सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे घरात ने इस पर आदेश जारी किया।

बुल्ली बाई एप पर मुस्लिम महिलाओं की छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीरों पर बोली लगाई गई थी। सिंह की ओर से दूसरी बार जमानत हासिल करने का प्रयास किया गया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

गौरतलब है, बुल्ली बाई एप के मास्टरमाइंड नीरज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन) यूनिट ने असम से गिरफ्तार किया था। उसने ही गिटहब पर बुल्ली बाई एप को बनाया था।

इसके बाद इसको प्रमोट करने के लिए ट्वीटर पर ‘बुल्ली बाई अंडर स्कोर’ नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था। बाद में इसे सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा साझा किया गया।

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