दिल्ली कोचिंग हादसा: बेसमेंट के मालिकों की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा मामले में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी.

वहीं, इस हादसे के बाद सैकड़ों छात्र गुस्से में हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेसमेंट मालिक परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह और तेजेंदर सिंह की जमानत खारिज कर दी. इसके साथ ही कोर्ट ने फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथूरिया की जमानत भी रद्द कर दी है.

SUV चालक को भी नहीं मिली बेल

फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथूरिया ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा, क्या आप यह अर्जी वापस ले रहे हैं या मैं इस पर भी आदेश दूं. वहीं कोर्ट ने मनोज कथूरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है और जांच अधिकारियों से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी.

मनोज कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एसयूवी को बारिश के पानी से भरी हुई सड़क पर चलाया था. ऐसा करने से पानी का फोर्स बढ़ गया और तीन मंजिला कोचिंग इंस्टिट्यूट के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया. मनोज कथूरिया के वकील ने गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल का इस घटना को अंजाम देने का कोई इरादा नहीं था.

‘ये हादसा MCD और मेरी निजी विफलता’

वहीं, इस घटना से आक्रोशित सैकड़ों छात्रों ने मंगलवार को राऊ आईएएस स्टडी सर्किल के बाहर भूख हड़ताल शुरू की. विरोध प्रदरेशन कर रहे छात्रों का कहना है कि इस हादसे में पीड़ित तीनों छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. साथ ही छात्रों ने इस हादसे में हुई मौत की जांच में पारदर्शिता और ड्रेनेज सिस्टम के समाधान की मांग की.

छात्र अपने तीन साथियों की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच बुधवार को भूख हड़ताल कर रहे छात्रों का एक समूह एमसीडी के अधिकारियों से मुलाकात की. छात्रों से मुलाकात के दौरान एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारीक थोमस ने माना कि यह हादसा एमसीडी और उनकी निजी विफलता है. उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के तौर पर हमें बेहतर तरीके से ड्यूटी करनी चाहिए थी.

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