दिल्ली कोचिंग हादसा: ग्रुप ‘ए’ के दो अधिकारी तत्काल होंगे निलंबित

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ओल्ड राजेंदर में राव कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के मामले में ग्रुप ‘ए’ के दो अधिकारियों वेद पाल, डिविजनल ऑफिसर और जीएनसीटीडी के अग्नि सुरक्षा विभाग के उदय वीर सिंह को तत्काल निलंबित करने की मंजूरी दे दी है।  

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली राव एकेडेमी के बेसमेंट में पानी में डूबकर तीन बच्चों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में  27 जुलाई की शाम अचानक हुई बारिश के कारण लाइब्रेरी में पानी भर गया था। मृतकों दो छात्र और एक छात्रा शामिल थे। तीनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। मृतकों की पहचान तेलंगाना निवासी तान्या सोनी, केरल निवासी नेविन डाल्विन और यूपी निवासी श्रेया यादव के रूप में हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच नवंबर यानि मंगलवार को सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेज को सुरक्षित रखने की मांग याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अगली सुनवाई अगले साल 15 जनवरी को तय की। अदालत घटना में मारे गए अभ्यर्थियों में से एक के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता जे दलविन सुरेश, नेविन दलविन के पिता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की है कि वह 27 जुलाई को हुई घटना के समय आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर और आसपास के इलाकों में और उसके अंदर लगे सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित, संरक्षित और उपलब्ध कराए। याचिका में संबंधित समय की सेटेलाइट इमेज, वीडियो क्लिप और गूगल इमेज को सुरक्षित और संरक्षित करने की भी मांग की गई है।

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