एल्गार परिषद मामला: सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

महाराष्ट्र: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 1 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एल्गर परिषद-माओवादी लिंक मामले में एक आरोपी वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी, लेकिन वरवर राव सुधीर धावले और वर्नोन गोंजाल्विस सहित आठ अन्य सह-आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। वैधानिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद एक आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का हकदार है।

महाराष्ट्र सरकार ने पहले सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत याचिका का विरोध किया था। भारद्वाज ने पहले इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी कि पहले के दो आदेश, जो 2018 में पुणे सत्र अदालत में पारित किए गए थे, उस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। इस प्रकार, इस तरह की अवैधताओं में शामिल होने पर, जमानत दी जानी चाहिए, भारद्वाज के वकील ने तर्क दिया।

एल्गर परिषद मामला

एल्गार परिषद मामले में कई संदिग्धों को कथित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने कहा है कि पुणे में एल्गार परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 31 दिसंबर, 2017 को कुछ आग लगाने वाले भाषण दिए गए थे। पुणे पुलिस के अनुसार, भाषणों के कारण 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव इलाके में दंगे हुए थे।

बाद के दिनों में, पूरे भारत से एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को पुणे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने कुछ आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की, तो उनके गैजेट्स से आपत्तिजनक दस्तावेज मिले।

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