मेट्रो में शराब ले जाने पर राज्यों के आबकारी नियम होंगे लागू

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियम लागू होंगे। दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है। इसलिए इन राज्यों में आबकारी नियम अलग हैं।

डीएमआरसी ने कहा कि यात्री अगर मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें आबकारी नियम के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। बीते वर्ष जून में मेट्रो ने प्रति व्यक्ति सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी। इस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताई और बताया कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है। 

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति के तहत नियम बनाए है, वह मेट्रो में लागू होंगे। नियम के अनुसार, रम, वोदका और व्हिस्की जैसी शराब की केवल एक सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। दिल्ली मेट्रो अन्य राज्यों के शहरों में भी जाती है और यात्री को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना आबकारी अधिनियम का उल्लंघन होगा। अब यदि कोई यात्री दिल्ली, यूपी और हरियाणा में मेट्रो से सफर कर रहा हैं, तो इन शहरों में इनके राज्यों के ही आबकारी नियम लागू होंगे। 

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