शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, अब दिल्ली मेट्रो में ले जा सकेंगे दो सीलबंद बोतलें

दिल्ली मेट्रो 20 वर्षों में शहर की जीवन रेखा बन गई है और इसे परिवहन के सबसे सुविधाजनक साधनों में से एक माना जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने हाल ही में घोषणा की कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री अब शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं। हालाँकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी सख्त वर्जित है। यह निर्णय तब सामने आया जब एक उपयोगकर्ता ने ट्विटर पर अधिकारियों से पूछा कि क्या वह द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ने वाली मेट्रो की ब्लू लाइन पर शराब ले जा सकता है।

बयान में क्या कहा गया है

डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है। सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है। पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

डीएमआरसी ने एक सवाल के जवाब में एक बयान में कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था। हालाँकि, बाद में, CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने सूची की समीक्षा की और संशोधित सूची के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो पर प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है।

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