मरकज खोलने को लेकर लगाई गई अर्जी पर HC ने दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी

पवित्र माह ए रमजान कोरोना संक्रमण के बीच 14 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है. चांद की तस्दीक होने के बाद पहला रोजा रखा जाएगा. इसके मद्देनजर मरकज को एक महीने के लिए खोलने की मांग की गई है. इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई है. इस अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगी है.

दिल्ली पुलिस आज शाम को मरकज जाकर इंस्पेक्शन करेगी और देखेगी कि किन हालातों और शर्तों के साथ मरकज को आम लोगों के लिए खोला जा सकता है. पांच वक्त के लिए होने वाली नमाज में कितने लोगों को मरकज जाने की इजाजत दी जा सकती है. इसको लेकर पुलिस अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को देगी.

दिल्ली पुलिस को यह रिपोर्ट कल हाई कोर्ट को देनी है और हाई कोर्ट दोबारा कल इस मामले में सुनवाई करेगा. इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को यह बताना होगा कि मरकज में कितने लोगों को नमाज अता करने के लिए इजाजत दी जा सकती है. एक महीने चलने वाले रोजों के बाद मरकज आगे भी खुलेगा या नहीं इसको लेकर कोर्ट फिर बाद में सुनवाई करेगा. हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस दौरान मरकज में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा विवरण कोर्ट में मरकज के प्रशासन को जमा कराना होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन करना होगा. कोर्ट ने मरकज में सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं.

केंद्र सरकार की तरफ से रोजे के दौरान मरकज को खोलने पर कोर्ट में कोई एतराज दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर मरकज को खोलने के बाद करोना से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा. इसमें मास के इस्तेमाल से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है. साथ ही हर व्यक्ति का अंदर जाने से पहले टेंपरेचर लेना जरूरी होगा.

इससे पहले शब-ए-बारात के दौरान भी एक दिन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले महीने मरकज को खोलने के आदेश दिए थे. पिछले साल ही मरकज को उस वक्त सील कर दिया गया था, जब बड़ी संख्या में कोरोना केस के मामले तबलीगी जमात से जुड़े लोगों में पाए गए थे.

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