नई दिल्ली। सिख समुदाय के खिलाफ एक मीडिया संगठन पर मनगढ़ंत रिपोर्टिंग करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस जसमीत सिंह ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
पिछली 1 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित मीडिया संगठन, न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एक न्यूज चैनल की खबर में सिख समुदाय पर दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया गया है। इस चैनल ने बिना वीडियो को वेरिफाई किए ही उसे यू-ट्यूब पर डाला और वो लगातार प्रसारित होता रहा। उनकी रिपोर्ट झूठी और तथ्यहीन है।
याचिका में कहा गया है कि किसानों के आंदोलन के दौरान सिख समुदाय के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाकर उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके समाज के अंदर काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।