प्राइवेट स्कूल अब 15 प्रतिशत कटौती के साथ ले सकेंगे फीस, दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश

दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज किए गए फीस में 15 प्रतिशत की  कटौती करने का आदेश दिया है. आसान भाषा में समझें तो, यदि वित्त वर्ष 2020-21 में स्कूल की मासिक फीस रु. 3000 रही है तो स्कूल उसमें 15 प्रतिशत की कटौती करने के बाद अभिभावकों से केवल 2550 रुपये ही चार्ज कर सकेंगे. स्कूलों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि स्कूलों ने अभिभावकों से इससे ज़्यादा फीस ली है तो वो फीस उन्हे लौटानी होगी. नहीं तो आगे की फीस में एडजस्ट करना होगा

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में जब सभी पैरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे है उस दौरान फीस में 15 प्रतिशत की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी. स्कूल मैनेजमेंट पैरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में विद्यार्थियों को भाग लेने से नहीं रोक सकेगा.

ये नियम 460 प्राइवेट स्कूलों पर होगा लागू

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश कोरोना के समय में मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने के लिए दिया गया है. दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए. जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी. इन 460 स्कूलों के अतिरिक्त दिल्ली के बाकी सभी स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा 18/04/2020 और 28/04/2020 में फीस संबंधी जारी किए गए निर्देश का पालन किया जाएगा. फीस में कटौती कोरोना के समय में सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here