शाहनवाज हुसैन को रेप मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को दुष्कर्म के आरोप के शिकायत पर एफ आई आर दर्ज करने को लेकर पर फिलहाल एक बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला के शिकायत पर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है.

न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने हुसैन की याचिका पर दिल्ली सरकार समेत विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा. पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी. निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.

बता दें कि दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख करते हुए दुष्कर्म के आरोप में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था.

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