उच्चतम न्यायालय ने जिला प्रशासनों को अनाथ बच्चों की पहचान करके शनिवार शाम तक उनके बारे में जानकारी एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के अनाथ होने के मामलों पर संज्ञान लेते हुए राज्य को उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया।
बच्चों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है कि उन बच्चों की आधारभूत जरूरतों को लेकर तुरंत कदम उठाएं जिनके माता-पिता में से किसी एक या दोनों को कोरोना के चलते मौत हो गई है। अदालत ने कहा है कि इस संबंध में किसी आदेश की प्रतीक्षा न करें।