दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमाघर और स्वीमिंग पूल

 दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निषिद्ध और अनुमति वाली गतिविधियों पर 31 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय किया है और दिल्ली में सिनेमाघर, थियेटर तथा स्वीमिंग पूल जल्द नहीं खुलेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये प्रतिष्ठान अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

कैसी सभाएं दिल्ली में निषिद्ध है?
जारी आदेश में मुख्य सचिव विजय देव ने कहा कि प्रत्येक नगर निगम जोन में हर दिन दो साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि शहर में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ ही अधिक लोगों वाले अन्य कार्यक्रम एवं सभाएं निषिद्ध रहेंगी.

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 ज्यादा दिखे तो लगेगा जुर्माना
आदेश के अनुसार, ‘दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की गयी है और तय किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 31 अक्टूबर या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक निषिद्ध तथा अनुमति वाली गतिविधियों के संदर्भ में यथास्थिति रहेगी.’ इसमें कहा गया है कि विवाह संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार एवं उसके बाद के संस्कारों में अधिकतम 20 व्यक्तियों के जमा होने की इजाजत होगी.

15 अक्टूबर को शर्तों के साथ खोल सकते हैं सिनेमाघर
बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और गतिविधियों को अनुमति देने के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये थे. इनमें 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों, थिएटरों और मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ खोलना शामिल है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने और कुछ शर्तों के साथ 100 लोगों की सीमा से अधिक वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों की अनुमति देने का निर्णय करने का अधिकार दिया है.

उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता वाले डीडीएमए ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस उपायुक्तों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को प्राधिकरण के आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है.

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