राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किसान धर्मवीर की मशीन की नकली मशीन बनाकर बेची

राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रगतिशील किसान हरियाणा के यमुनानगर के धर्मवीर कांबोज के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिस बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसिंग मशीन के लिए उन्हें सम्मानित किया था, वहीं मशीन डुप्लीकेट बनाने का किसान धर्मवीर ने अंबाला की शिव गोरखनाथ एंटरप्राइजेज फर्म के मालिक रोहित ढल पर आरोप लगाया है।

आरोप है कि आरोपी रोहित ने उससे मशीन खरीदकर उसकी डुप्लीकेट मशीन बनाकर हिमाचल प्रदेश में बेचनी शुरू कर दी। पता चलने पर किसान धर्मवीर ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपी रोहित के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव दामला निवासी धर्मवीर सिंह ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी दामला में धर्मवीर फूड्स प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। वह कंपनी का प्रबंध निदेशक है। किसानों के कल्याण के लिए उसकी एक संस्था भी है। जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही है।

बहुउद्देशीय फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने के लिए उसे 2013 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया की ओर से दिल्ली में आयोजित 7वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी उसे कई बार सम्मानित किया गया।

वह अपने गांव में मशीन के पार्ट्स भी तैयार कर रहा है। धर्मवीर कांबोज ने बताया कि 21 मार्च 2022 को अंबाला कैंट के निशांत बाग स्थित शिव गोरखनाथ एंटरप्राइजेज फर्म के मालिक रोहित ढल ने मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन खरीदने के लिए उससे संपर्क किया। उसने आरोपी को मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन और उसके पार्ट व अन्य सामान बेच दिया।

आरोप है कि आरोपी ने उसकी मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन खरीद कर उसकी डुप्लीकेट मशीन तैयार कर ली और उस पर अपनी फर्म का मार्का लगाकर बाजार में डुप्लीकेट मशीन बेचना शुरू कर दिया। आरोपी ने उसकी मशीन की डुप्लीकेट बनाकर उस पर अपनी फर्म का नाम और मार्का लगाकर हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्र नगर में सरकारी एजेंसी (आरआईआईएमएस रिसर्च इंस्टिट्यूट इन इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन) को बेच दी। इसका पता चलने पर उसने जांच की तो पता चला कि आरोपी रोहित उसकी मशीन की डुप्लीकेट मशीन बनाकर बेच रहा है।

अधिनियम के तहत नहीं बना सकते दूसरी मशीन 
धर्मवीर कांबोज ने बताया कि उसकी बहुउद्देशीय खाद्य प्रसंस्करण मशीन पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट है। इसका पेटेंट नंबर 301515 है, जिसे भारत सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट कराया गया है। उसकी मशीन कृषि सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित है।

अधिनियम के तहत उसकी मशीन को तैयार करने और बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया का उपयोग करके कोई भी दूसरी मशीन का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन आरोपी रोहित ढल उसकी बनाई मशीन खरीदकर उसकी विधि, प्रक्रिया और तंत्र की जालसाजी करके डुप्लीकेट मशीनों का निर्माण कर रहा है। आरोपी इन मशीनों को अपना उत्पाद बताकर हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य व्यक्तियों को बेच कर गलत लाभ कमा रहा है। ऐसा कर आरोपी उससे धोखाधड़ी कर उसे नुकसान पहुंचा रहा है।

कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत में डाली याचिका
धर्मवीर कांबोज ने बताया कि आरोपी रोहित ढल पर कार्रवाई की मांग को लेकर उसने 17 अप्रैल को सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने पर उसने 20 अप्रैल को एसपी को शिकायत भेजी। लेकिन आरोपी के खिलाफ फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज न होने पर उसने अदालत में याचिका दायर की। अदालत में किसान धर्मवीर कांबोज की याचिका पर सुनवाई कर सदर थाना पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। देर शाम सदर थाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी रोहित ढल के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।

मामले में अदालत के आदेश पर आरोपी रोहित पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। उस पर किसान धर्मवीर कांबोज की बनाई मल्टीपर्पज मशीन की डुप्लीकेट मशीन बनाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। – जोगिंद्र सिंह, एसएचओ, थाना सदर यमुनानगर।

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